
उत्तराखंड में शुरू होगी ‘गरीब कैदियों को सहायता योजना’, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में आया था उक्त बिंदु, सीएम धामी ने तत्काल अनुपालन के अधिकारियों को दिए थे निर्देश
ऐसे कैदी जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण जुर्माना राशि अथवा जमानत नहीं भर पा रहे उनको मिलेगा लाभ
अपर मुख्य सचिव ने जारी किये आदेश, जिलों में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होगी समिति लेगी ऐसे मामलों में निर्णयदेहरादून। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई ‘गरीब कैदियों को सहायता योजना’ के राज्य में क्रियान्वयन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जनपदों में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सशक्त समिति का गठन करने के आदेश जारी किए हैं। यह समिति प्रत्येक प्रकरण में जमानत/जुर्माना राशि को लेकर निर्णय करेगी।
गृह सचिव, भारत सरकार के पत्र 19 जून, 2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय बजट में वित्त मंत्री भारत सरकार के वक्तव्य / घोषणा ‘समा...









