शादी, विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों की आवाजाही के लिए छूट,
समारोह स्थल पर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते
- हिमांतर ब्यूरो, देहरादून
उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4368 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1748 लोग ठीक हुए एवं 44 लोगों की मौत हो गई. राज्य में कोरोना के बढते संक्रमण से देहरादून जिला काफी प्रभावित हुआ है. रविवार को देहरादून में 1670 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाएं गए हैं, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं. ऐसे में संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कर्फ्यू की घोषणा की गई है. जिले में नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून और छावनी परिषद गढ़ीकैंट और क्लेमनटाउन के क्षेत्र में पूर्ण रूप से कोरोना कर्फ्यू रहेगा. यह कर्फ्यू 26 अप्रैल को शाम 7 बजे शुरू होकर 3 मई को सुबह 5 बजे तक रहेगा.
उत्तरकाशी
आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए
जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बड़ा फैसला लिया है.
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क्या है गाइडलाइंस, जानिए–
उत्तरकाशी
- 26 अप्रैल, सोमवार को सायं 7 बजे से 3 मई, सोमवर सुबह 5 बजे तक देहरादून जिले के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैंट और क्लेमनटाउन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से कोरोना कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा.
- कोरोना कर्फ्यू की अवधि में निम्न सेवा से जुड़े दुकानों और वाहनों को सशर्त छूट रहेगी
- फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली की दुकानें, राशन की दुकानें, दोपहर 4 बजे तक खुली रहेंगी.
- पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी.
- आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट रहेगी.
- हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी.
- शादी और संबंधित समारोहों में प्रवेश के लिए बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक स्थल, विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों की आवाजाही के लिए छूट रहेगी और समारोह स्थल पर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.
- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इससे जुड़े कर्मियों और मजदूरों व संबंधित गाड़ियों की आवाजाही जारी रहेगी.