
UKSSSC भर्ती घोटला: हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग ठुकराई!
नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने उत्तराखंड में हुए यूकेएसएसएससी (UKSSSC) भर्ती घोटाले को लेकर विधायक और कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी की सीबीआई (CBI) जांच की मांग की याचिका को खारिज कर दिया. बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायधीश संजय मिश्रा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान कोर्ट राज्य सरकार की ओर से इस मामले में की जा रही जांच से संतुष्ट थी. कोर्ट ने माना कि जब राज्य सरकार ने भर्ती घोटाले मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां की हैं और मामले की जांच चल रही है तो ऐसे में सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि जब राज्य सरकार ने भर्ती घोटाले मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां की हैं और मामले की जांच चल रही है तो ऐसे में सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है. लिहाजा कोर्ट में कापड़ी की याचिका को ठुकरा दिया. इस मामले में कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुनवाई के बा...