
उत्तराखंड: महिला कर्मचारियों के लिए खुश खबरी, आदेश जारी
उत्तराखंड: महिला कर्मचारियों के लिए खुश खबरी, आदेश जारीदेहरादून: राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों / संस्थाओं में विभागीय एवं वाहय स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह फैसला कैबिनेट में लिया गया था।
शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों / संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन अधिनियम में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर अधिनियम में दिये गये निर्देशानुसार प्रसूति / मातृत्व अवकाश की सुविधा निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-(i) विभागीय माध्यम से दैनिक वेतन पर...









