कर्फ्यू नियमों का पालन ना करने वालों के विरुद्ध पंजीकृत किए जाएगा मुकदमा

कोरोना कर्फ्यू को लागू करने के लिए दून पुलिस ने कसी कमर, कर्फ्यू नियमो का पालन न करने वालो के विरुद्ध पंजीकृत किये जायेगे मुकदमे. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा तैयार किया खाका, सभी क्षेत्राधिकारीयो, थाना प्रभारीयों को जारी किये दिशा-निर्देश.

  • हिमांतर ब्‍यूरो, देहरादून

वर्तमान में कोविड -19 संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण में हो रही निरंतर वृद्धि के दृष्टिगत जनहित में जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा जनपद देहरादून के नगर निगम क्षेत्र देहरादून, ऋषिकेश तथा छावनी परिसर गढ़ी कैन्ट व क्लेमनटाउन क्षेत्रो में दिनांक 26 अप्रैल की सांय 7 बजे से दिनांक 3 मई की प्रातः5 बजे because तक पूर्ण कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है.उक्त कर्फ्यू के दौरान नियमो का कड़ाई का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इस दौरान आमजन मानस को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी से बचाने के दृष्टिगत आज दिनांक 26 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस कार्यालय देहरादून में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीयो के साथ बैठक आयोजित की गयी.एसएसपी कार्यालय में हुई बैठक के दौरान 26 अप्रैल से 03 मई तक एक सप्ताह के कोरोना कर्फ्यू के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा निम्न निर्देश दिए गये.

दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की दुकाने अपरान्ह 4 बजे तक खुलेगी. थाना प्रभारी इस बात को सुनिश्चित करे की सम्बन्धित दुकानदारो के पास इस दौरान because दुकान का टोकन व पंजीकरण अवश्य हो.

पुलिस अधीक्षक

1- पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर को निर्देशित किया गया कि कोविड कर्फ्यू के दौरान निजी एंव सार्वजनिक वाहनो को प्रतिबंधित किया गया है, अतः सम्बन्धित अधिकारी जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर इस बात की जानकारी कर ले कि शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियो के लिये because जिलाधिकारी कार्यालय से किसी प्रकार के पास निर्गत न किये जा रहे हो तो थाना स्तर पर शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियो के लिए 50 कूपन की बुकलेट छपा ली जाये तथा शादी में शिरकत करने वाले व्यक्तियो के नाम उक्त 50 कूपन की बुकलेट में भरने के उपरान्त सम्बन्धित थाना प्रभारीयो द्वारा जारी किया जाए तथा उक्त कूपन समारोह में शिरकत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिये जाये, यदि किसी वाहन में एक से अधिक व्यक्ति बैठे हो तो उनके पास अलग–अलग कूपन होने चाहिये, चैकिंग में नियुक्त अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेगे .

पुलिस अधीक्षक

2- दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की दुकाने अपरान्ह 4 बजे तक खुलेगी. थाना प्रभारी इस बात को सुनिश्चित करे की सम्बन्धित दुकानदारो के पास इस दौरान because दुकान का टोकन व पंजीकरण अवश्य हो.

पुलिस अधीक्षक

3- पेट्रोल पम्प,गैस आपूर्ति व दवा की दुकाने, औद्योगिक,इकाईयो,सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य यथावत चलते रहेगे पूरे समय खुली रहेगी.ड्यूटी में नियुक्त कर्मी इस बात को सुनिश्चित करें की उक्त स्थानो पर कार्यरत कर्मचारियों को चैकिंग के दौरान अनावश्क रुप से परेशान न किया जाये.साथ ही because सभी थाना प्रभारी इस बात को सुनिश्चित करें की जिन सेवाओं/उनसे जुडे वाहनो को कोरोना कर्फ्यू दौरान आवागमन की छूट दी गयी है,उनके आवागमन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन न हो. परन्तु उक्त सेवाओ से जुड़े व्यक्तियों की आई0डी0 /पास अनिर्वाय रुप से चैक किये जाये.

पुलिस अधीक्षक

इसके अतिरिक्त अनावश्यक रुप से विचरण कर संक्रमण के खतरे को बढने व अन्य व्यक्तियो के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये,इसके लिए सभी थाना प्रभारी because अपने –अपने थाना क्षेत्रो में संवेदनशील स्थानो पर स्लाईडिंग बैरियर स्थापित कर नियमित रुप से चैकिगं करना सुनिश्चचित करें तथा इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाये.

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