OPS (पुरानी पेंशन) को लेकर अधिसूचना जारी, इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

  • धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।

  • कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के विकल्प चुनने का मौका दिया है।

  • 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।

देहरादून: पुरानी पेंशन old pension scheme (OPS) की मांग को लेकर कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन, अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया था। इस बीच धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के विकल्प चुनने का मौका दिया है। कर्मचारी 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।

अधिसूचना के अनुसार सरकार ने कर्मचारियों को एक विकल्प दिया है। इसके अनुसार जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2005 से पहले जारी हुए विज्ञापनों के तहत हुई है। वह कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए 15 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इसका लाभ करीब 6200 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

राज्य सरकार से पहले केंद्र सरकार ने बीते दिनों पुरानी पेंशन बहाली लागू होने के तक के विज्ञापन के आधार पर कर्मचारियों को लाभ देने की एक अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद अब राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को कैबिनेट में हरी झंडी दी थी और अब इसी कड़ी में कवायत को तेज करते हुए शासन ने यह अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना में कहा गया है कि मौजूदा समय में जो कर्मचारी नई पेंशन के अधीन आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनकी नियुक्ति साल 2005 अक्टूबर से पहले हुई है, वह सभी कर्मचारी नई योजना के तहत आवेदन करके पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। कर्मचारियों को आवेदन में अपना नाम, मौजूदा समय में वह कितना वेतन ले रहे हैं। अपने विभाग का नाम क्रमांक संख्या और कब वह रिटायर हो रहे हैं। यह भी जानकारियां फॉर्म में भरनी होंगी।

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