उत्तराखंड : चौकी इंचार्ज की गुंडई पर हाईकोर्ट सख्त, पत्रकार पिटाई में मामले में जवाब तलब

उत्तराखंड : चौकी इंचार्ज की गुंडई पर हाईकोर्ट सख्त, पत्रकार पिटाई में मामले में जवाब तलब

नैनीताल : नैनीताल हाईकोर्ट ने खटीमा में चौकी इंचार्ज के पत्रकार के साथ मारपीट करने औरबिना किसी कारण के हवालात में बंद के मामले में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में चार ङफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

खटीमा में चौकी इंचार्ज के द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट करने व उसे बिना किसी कारण के हवालात में बंद करने का मामला सामने आया हैय़ इस मामले में हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने राज्य सरकार सहित एसएसपी उधम सिंह नगर और एसएचओ खटीमा को चार हफ्ते में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। खटीमा निवासी पत्रकार दीपक यादव ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसमें, उन्होंने कहा है कि 21 फरवरी को उनका पुत्र दीपक यादव सात बजे प्लाट में मकान का काम देखकर अपने घर खटीमा वापस आ रहा था। इसी बीच उसकी कुछ लोगों के साथ के साथ कहासुनी हो गई थी। जिसकी जानकारी उनके पुत्र ने उन्हें फोन पर दी।

पत्रकार दीपक यादव ने कहा कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली वो घटना स्थल पर पहुंचे। लेकिन, इससे पहले ही वहां पर चौकी इंचार्ज संदीप पिलखवाल पहुंचे हुए थे। जब मामले की जानकारी पत्रकार ने उनसे मांगी तो पहले तो चौकी इंचार्ज संदीप पिलखवाल ने उनके साथ गाली-गलौज की और फिर गाड़ी में बिठाकर अपने साथ थाने ले गए और बिना किसी कारण के उन्हें हवालात में बंद कर दिया।

उन्होंने याचिका में कहा है कि पुलिस ने फर्जी तरीके से चलान करके उनकी स्कूटी भी सीज कर दी। जब मामले की जानकारी उनके अन्य पत्रकार बंधुओं को मिली तो वो दीपक से मिलने के लिए थाने गए। लेकिन, उन्हें दीपक से मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद इसकी शिकायत एसएसपी और मुख्यमंत्री से भी की गई। लेकिन चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की है कि चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।

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