हल्द्वानी हिंसा : मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश, क्षेत्रों को मिली छूट, पढ़ें पूरी खबर

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव मामले की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में आठ फरवरी को उपद्रवियों ने अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थरबाजी के साथ ही पेट्रोल बम और अवैध असलहों से हमले किए थे। इस दौरान थाने को आग लगा दी गई। घटना में पुलिसकमी, नगर निगम कर्मचारियों समेत पत्रकारों को भी गंभीर चोटे आई हैं। कई वाहनों को उपद्रवियां ने आग लगा दी थी।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने के दौरान हुए उपद्रव के कारण हल्द्वानी नगर क्षेत्र में आठ फरवरी को कर्फ्यू लगा दिया गया था। क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए कर्फ्यू के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए संशोधन किया गया है।

संशोधन के बाद नगर निगम, हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण बनमूलपुरा क्षेत्र, आर्मी कैंट, वर्कशॉप लाईन के अलावा, तिकोनिया-तीनपानी-गौलापार बाईपास की परिधि के अन्तर्गत क्षेत्र में कर्फ्यू जारी रहेगा। नैनीताल-बरेली मोटर मार्ग पर वाहनों का आवागमन और व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों के अलावा घर से बाहर नहीं निकलेंगे।

सभी व्यावसायिक संस्थान, दुकानें और उद्योग पूर्णतः बंद रहेंगे। हॉस्पिटल और मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी। यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा। अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम दंगाइयों को चिन्हित करने का काम कर रही है।

हल्द्वानी नगर निगम और पुलिस द्वारा हल्द्वानी कोतवाली में करीब 5000 से अधिक अज्ञात लोगों के साथ-साथ 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन आगजनी और दंगा में हुए नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। 

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