
देहरादून: साइबर क्राइम में फाइनेंसियल धोखाधड़ी से लेकर किसी भी तरह की दस्तावेजों की गुमशुदगी, वाहन चोरी जैसे मामलों में अब शिकायतकर्ता को थाने या साईबर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने नहीं होंगे. भारत सरकार द्वारा संचालित Crime and criminal Tracking Network Systems (CCTNS) योजना के तहत उत्तराखंड में e-FIR पंजीकृत करने का शासनादेश लागू कर दिया गया है. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने आधिकारिक रूप जारी कर दिया है.
e-FIR शासनादेश के मुताबिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड(घ) सहपठित उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम संख्या- 1, वर्ष 2008) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने CCTNS योजना के तहत उत्तराखंड में e-FIR को लागू किया है.