
तीस्ता सीतलवाड़ मामले में सोमवार को सुनवाई हुई है. इस बीच गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) ना केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, बल्कि सबूतों द्वारा समर्थित है. गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल तीस्ता सीतलवाड़ कि याचिका पर कहा है कि अब तक की गई जांच में FIR को सही ठहराने के लिए उस सामग्री को रिकॉर्ड में लाया गया है, जो स्पष्ट करती है कि आवेदक ने राजनीतिक, वित्तीय और अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश को अंजाम देकर विभिन्न आपराधिक कृत्य किए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है. 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में ‘बेगुनाहों’ को फंसाने के लिए कथित रूप से सबूत गढ़ने के आरोप में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को जून में गिरफ्तार किया गया था. जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था.