जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हिंसाग्रस्त जहांगीरपुरी में पूरी तरह से अनधिकृत और असंवैधानिक विध्वंस का आदेश दिया गया है. कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि 15 दिन का नोटिस जरूरी होता है.

बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीते शनिवार को हनुमान जयंती पर शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें आठ पुलिस कर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हुए थे. पुलिस के अनुसार, झड़पों के दौरान पथराव और आगजनी हुई और कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया.

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