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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले में केंद्र, राज्य और बागी गुट से 5 दिन में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र  मामले में केंद्र, राज्य और बागी गुट से 5 दिन में मांगा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में बागी गुट और शिवसेना पक्ष के दलीलें रखी। जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा आपने हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। इस पर वकील ने कहा कि मामला गंभीर था इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए। शिंदे गुट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई असंवैधानिक है। वहीं, शिवसेना की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के दावे पर कहा कि जान के खतरे की बातें बेबुनियाद हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर हलफनामा देने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

 

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