दिल्ली दंगों के मामले में शरजील इमाम पर चलेगा देशद्रोह का केस

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शरजील इमाम (Sharjeel Imam) जो कि दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी है उसपर कोर्ट ने देशद्रोह, UAPA समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है. ये धाराएं एंटी-सीएए प्रदर्शन के दौरान दिए गए शरजील के भाषणों की वजह से लगाई जाएंगी. शरजील ने ये भाषण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (यूपी) और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए थे.

जानकारी के मुताबिक, एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने यह फैसला दिया है. उनके आदेश के मुताबिक, शरजील इमामल पर आईपीसी के सेक्शन 124A (देशद्रोह), 153A, 153B और 505 और UAPA के सेक्शन 13 के तहत केस दर्ज होगा.

कोर्ट ने कहा कि साल 2019 के दिसंबर में दिए गए भाषणों के लिए शरजील इमाम को ट्रायल का सामना करना होगा. कोर्ट ने उन भाषणों को भड़काऊ माना है.

शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले भू-भाग (चिकेन नेक) को काटने की बात कही थी. शरजील इमाम असम को देश से अलग करने वाले भाषण के बाद चर्चा में आया था. इसके बाद उसके खिलाफ कई मुकदमे दायर हुए थे. शरजील के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया था.

बता दें कि Aligarh Muslim University में 16 जनवरी 2020 को शरजील ने जो भाषण दिया था उसके लिए उसपर पांच राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था. इसमें दिल्ली के साथ-साथ अमस, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल था. शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था.

दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की थी. उसके मुताबिक उसने अपने भाषणों से केंद्र सरकार के प्रति घृणा, अवमानना और अप्रसन्नता पैदा की थी, जिससे लोग भड़के और फिर दिसंबर 2019 में जामिया में हिंसा हुई थी.

शरजील इमाम ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया है, जबकि 2013 में शरजील ने जेएनयू में आधुनिक इतिहास में पीजी की डिग्री पूरी की है. बिहार का जहानाबाद जिला शरजील इमाम का मूल निवास है. शरजील के माता-पिता और भाई जहानाबाद के काको में रहते हैं.

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