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शाहनवाज हुसैन को SC से राहत, FIR दर्ज करने के आदेश पर लगाई रोक

शाहनवाज हुसैन को SC से राहत, FIR दर्ज करने के आदेश पर लगाई रोक

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें बिहार के पूर्व मंत्री के खिलाफ रेप करने और धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने को कहा था. इससे पहले 18 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इतना ही नहीं कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट में कहा सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में FIR दर्ज करने तक में पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आई. हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी.

2018 में हुसैन के खिलाफ रेप की अपील 

दरअसल, दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी. महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी.

2018 में शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश

इससे पहले पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता. निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है.  कोर्ट ने जुलाई 2018 में शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. इस फैसले को बीजेपी नेता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, अब शाहनवाज को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.

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