उत्तराखंड में चालान से बचने के लिए लोकल और सस्ता हेलमेट पहनकर चलने वाले अब सावधान हो जाएं। सड़क परिवहन मंत्रालय के मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194-डी में हुआ बदलाव अब उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है। जिसके मुताबिक हेलमेट का आईएसआई प्रमाणित होना जरूरी है। अगर आप आईएसआई मार्क हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपको एक हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही अबत आपने हेलमेट बेल्ट काे बांधा नहीं है तो भी एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।
बच्चों के साथ हैं तो इन बातों का रखें ध्यान
मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधत नियमों के मुताबिक अब दोपहिया वाहन पर बच्चों को ले जाते समय उनके लिए स्पेशल हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह बेल्ट बच्चों को चलते बाइक-स्कूटर पर गिरने से रोकती है। अगर वाहन पर बच्चों को ले जा रहे हैं तो वाहन अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ही चला सकते हैं। इससे अधिक स्पीड होने पर एक हजार रुपये जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है।
हेलमेट को लेकर सीपीयू की सख्ती का दिखा असर
प्रदेश में हेलमेट को लेकर सीपीयू की सख्ती का असर नजर आया है। बिना हेलमेट हुए हादसों के मामले में उत्तराखंड देश में 19वें स्थान है। जबकि इस मामले में यूपी पहले, महाराष्ट्र दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। उत्तराखंड में हुए हादसों में हेलमेट न होने पर दोपहिया संचालक 103 लोगों की मौत हुई और 90 लोग घायल हुए। जबकि दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट पीछे बैठने के मामले में 74 लोगों की मौत हुई और 74 घायल हुए। सीट बेल्ट न पहनने पर हुए हादसों में उत्तराखंड की देश में 18वीं रैंक है। इस मामले में यूपी पहले, एमपी दूसरे और राजस्थान तीसरे नंबर पर है।